Khadya Suraksha Yojna राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना NFSA 2025 

Khadya Suraksha Yojna 2025 : राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज (गेहूं, चावल आदि) प्रदान करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करवा सकते हैं।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना NFSA योजना के तहत केवल वही परिवार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित 32 पात्रता श्रेणियों में आते हैं। यदि आपका परिवार इनमें से किसी श्रेणी में आता है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Khadya Suraksha Yojna की पात्रता श्रेणियां

  • अन्त्योदय परिवार
  • बीपीएल परिवार
  • स्टेट बीपीएल परिवार
  • अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
  • महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाला परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
  • मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
  • सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
  • भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
  • कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
  • सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
  • वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राषनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो।
  • मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
  • समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
  • एकल महिलाऐं
  • श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
  • कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र के लिए)
  • कचरा बीनने वाले परिवार
  • शहरी घरेलू कामकाजी महिला (शहरी क्षेत्र के लिए)
  • गैर सरकारी सफाई कर्मी (शहरी क्षेत्र के लिए)
  • स्ट्रीट वेण्डर (शहरी क्षेत्र के लिए)
  • उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
  • साईकिल रिक्शा चालक
  • पोर्टर(कुली)
  • कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
  • घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
  • वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
  • लघु कृषक(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
  • आस्था कार्डधारी परिवार
  • अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संषोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
  • एड्स(उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
  • सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
  • बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां)
  • पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
  • डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाऐं।
  • निःसन्तान वृद्ध दम्पति
  • वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
  • ट्रांसजेण्डर

Khadya Suraksha Yojna में कौन पात्र नहीं है

  • ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
  • ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
  • ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
  • ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
  • ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू० वार्षिक से अधिक हो।
  • ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
  • नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर)
  • नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार(कच्ची बस्ती को छोडकर)

Khadya Suraksha Yojna में आवेदन करने के लिये आवश्यक दस्तावेज

यदि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

पहचान और पते का प्रमाण

आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
राशन कार्ड (यदि पहले से बना हो)
निवास प्रमाण पत्र (जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली/पानी का बिल)

आय और पात्रता से जुड़े दस्तावेज

गरीबी रेखा (BPL) प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा प्रमाण पत्र
मनरेगा जॉब कार्ड (यदि श्रमिक हैं)
दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विकलांग है)
विधवा प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)

बैंक से संबंधित दस्तावेज

बैंक पासबुक की कॉपी (खाते का विवरण देने के लिए)

अन्य दस्तावेज (यदि लागू हो)

पेंशन प्रमाण पत्र (यदि वृद्धावस्था या विधवा पेंशन मिल रही हो)
जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC श्रेणी में आते हैं)
स्वतः घोषणा पत्र (कि आप किसी अन्य राज्य या योजना के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं)

Khadya Suraksha Yojna में आवेदन कैसे करें

राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है, जिससे आवेदकों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: Portal

2. नया पंजीकरण करें

  • “नया आवेदन करें” या “रजिस्ट्रेशन” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • OTP सत्यापन (Verification) के बाद आगे बढ़ें।

3. आवेदन पत्र भरें

  • अपना व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी) भरें।
  • राशन कार्ड की श्रेणी (AAY या PHH) का चयन करें।
  • यदि पहले से राशन कार्ड है, तो उसका नंबर दर्ज करें।

4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
निवास प्रमाण पत्र (जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
BPL प्रमाण पत्र या SECC डेटा प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
अन्य पात्रता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

5. आवेदन जमा करें

  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgment Number) मिलेगी। इसे भविष्य के लिए संभालकर रखें

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो उपरोक्त दस्तावेजों सहित नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:

1️⃣ ई-मित्र केंद्र पर जाएं और खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने को कहें।
2️⃣ आवश्यक दस्तावेज जमा करें और फॉर्म भरें।
3️⃣ सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशन कार्ड या NFSA लाभ की पुष्टि कर सकते हैं।

Khadya Suraksha Yojna आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

  • खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं: Portal
  • “अपना आवेदन स्टेटस जांचें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर / मोबाइल नंबर / आवेदन नंबर डालें।
  • आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

Khadya Suraksha Yojna महत्वपूर्ण लिंक्स

आनलाईन आवेदनClick Here
आवेदन की स्थितिClick Here

इसके अलावा अन्य सरकारी योजना के लिये देखिये हमारा यह पेज सरकारी योजना

FAQ

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojna) क्या है?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन (गेहूं, चावल आदि) प्रदान किया जाता है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

इस योजना के लिए वे परिवार पात्र हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित 32 पात्रता श्रेणियों में आते हैं, जैसे कि बीपीएल परिवार, वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा, दिव्यांगजन, स्ट्रीट वेंडर आदि।

कौन-से परिवार इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं?

जिनका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।u003cbru003eजिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो।u003cbru003eजिनके पास चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।u003cbru003eजिनके पास 2000 वर्गफीट (गांव) या 1000-1500 वर्गफीट (शहर) में पक्का मकान हो।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

आधार कार्डu003cbru003eराशन कार्ड (यदि पहले से बना हो)u003cbru003eनिवास प्रमाण पत्रu003cbru003eबीपीएल प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)u003cbru003eबैंक पासबुकu003cbru003eसामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा प्रमाण पत्रu003cbru003eअन्य पात्रता प्रमाण पत्र (जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र)

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।u003cbru003eu0022नया आवेदन करेंu0022 पर क्लिक करें और आधार व मोबाइल नंबर दर्ज करें।u003cbru003eआवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।u003cbru003eआवेदन सबमिट करें और प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Number) लें।

खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कहां संपर्क करें?

आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के u003cstrongu003eआधिकारिक पोर्टलu003c/strongu003e पर हेल्पलाइन नंबर और अन्य संपर्क विवरण देख सकते हैं।

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