PM Vishwakarma Yojna: बिना गारंटी 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का लोन

PM Vishwakarma Yojna भारत सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत परंपरागत रूप से काम करने वाले कारीगरों को बिना गारंटी के 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का लोन दिया जाता है। साथ ही, उन्हें ट्रेनिंग, टूल किट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और डिजिटल लेन-देन पर इंसेंटिव भी दिया जाता है।

PM Vishwakarma Yojna
PM Vishwakarma Yojna Table Of Contents

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PM Vishwakarma Yojna की मुख्य बातें

  1. बिना गारंटी ₹3 लाख तक का लोन
  2. पहले चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख का लोन
  3. 5% की न्यूनतम ब्याज दर
  4. 7 दिन की ट्रेनिंग और ₹500 का स्टाइपेंड
  5. ₹15,000 तक की टूल किट खरीदने में सहायता
  6. डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव

PM Vishwakarma Yojna के तहत कितनी राशि का लोन मिलता है?

पहला चरण:

  • पहले चरण में 18 महीने की अवधि के लिए ₹1 लाख का लोन दिया जाता है।
  • इस लोन को चुकाने के बाद ही दूसरा लोन मिलता है।

दूसरा चरण:

  • पहले चरण का लोन चुकाने के बाद 30 महीने की अवधि के लिए ₹2 लाख तक का लोन मिलता है।

ब्याज दर: केवल 5%

यह लोन बिना गारंटी दिया जाता है, जिससे छोटे कारोबारियों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

7 दिन की ट्रेनिंग और ₹500 स्टाइपेंड

  • योजना के तहत 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कारीगरों को उनके कार्य में निपुण बनाया जाता है।
  • इस ट्रेनिंग के दौरान कारीगरों को ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जाता है।
  • इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कारीगरों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और उनके कौशल को उन्नत करना है।

टूल किट के लिए ₹15,000 की सहायता

  • योजना के तहत कारीगरों को ₹15,000 तक की सहायता दी जाती है, जिससे वे टूल किट खरीद सकें
  • यह सहायता दो किस्तों में दी जाती है और लोन के साथ जोड़ी जाती है
  • टूल किट से संबंधित सहायता डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से दी जाती है

PM Vishwakarma Yojna 18 परंपरागत व्यवसाय जो इस योजना के तहत आते हैं

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगर आवेदन कर सकते हैं:

  1. बढ़ई (लकड़ी का काम करने वाले)
  2. नाव बनाने वाले
  3. लोहार
  4. ताला बनाने वाले
  5. सुनार
  6. कुम्हार
  7. मूर्तिकार
  8. पत्थर तोड़ने वाले
  9. टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले
  10. राजमिस्त्री
  11. हथकरघा, हस्तकला और कपड़ा बुनाई
  12. मोची (जूते-चप्पल बनाने वाले)
  13. गुड़िया और खिलौने बनाने वाले
  14. नाई (बाल काटने वाले)
  15. माली
  16. धोबी
  17. दर्जी
  18. मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले

यदि आप इनमें से किसी भी परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

PM Vishwakarma Yojna पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

कौन पात्र है?

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • 18 पारंपरिक परिवार-आधारित व्यवसायों में से किसी एक में कार्यरत कारीगर या शिल्पकार।
  • असंगठित क्षेत्र में स्वयं-रोजगार के रूप में कार्य करने वाले।

आयु सीमा

  • आवेदन के समय न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

ऋण पात्रता

  • पंजीकरण के समय संबंधित व्यवसाय में सक्रिय होना चाहिए।
  • पिछले 5 वर्षों में PMEGP, PM SVANidhi, मुद्रा जैसी किसी अन्य सरकारी ऋण योजना का लाभ न लिया हो।

परिवार में कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

  • एक ही परिवार से केवल एक सदस्य योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे।

कौन पात्र नहीं है?

  • सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

PM Vishwakarma Yojnaआवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • परंपरागत व्यवसाय से जुड़े प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)

PM Vishwakarma Yojna के फायदे

छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन
कम ब्याज दर (5%)
टूल किट के लिए ₹15,000 की सहायता
डिजिटल लेन-देन पर इंसेंटिव
7 दिन की ट्रेनिंग और ₹500 स्टाइपेंड
2 चरणों में ₹3 लाख तक का लोन

PM Vishwakarma Yojna में पंजीकरण कैसे करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ यहां Login पैनल में CSC Login के अन्दर CSC-Register Artisans पर क्लिक करे।
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  • इसके बाद साइनइन करने पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है यदि कोई सरकारी नौकरी में हो तो योजना का लाभ नही मिलेगा। इसके बाद अगर आप द्वारा पीएम स्वनिधि या मुद्रा द्वारा योजना द्वारा पूर्व में लोन मिला है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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  • इसके बाद आधार और मोबाईल नं. डालकर Continue करना है आपके मोबाईल पर OTP आएगा जिसे डालकर और आधार वेरिफिकेशन करके Continue करना है।
  • व्यक्तिगत और व्यवसाय विवरण भरें:
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  • बैंक विवरण भरें:
    • बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता नंबर दर्ज करें।
  • क्रेडिट सहायता अनुभाग में ऋण आवश्यकताओं का चयन करें:
    • यदि आपको ₹1 लाख तक का लोन चाहिए, तो इसे चुनें।
    • यदि भविष्य में ऋण लेना चाहते हैं, तो ‘बाद में’ विकल्प चुनें।
  • डिजिटल लेनदेन और मार्केटिंग सहायता का चयन करें।
  • योजना की शर्तें स्वीकार करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण संख्या प्राप्त करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

PM Vishwakarma Yojna ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करें?

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या Emitra जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना छोटे कारोबारियों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक बेहतरीन योजना है। यह बिना गारंटी लोन, कम ब्याज दर, फ्री ट्रेनिंग, टूल किट सहायता, और डिजिटल इंसेंटिव जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यदि आप किसी परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हैं, तो तुरंत इस योजना का लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं।

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PM Vishwakarma Yojna FAQ

PM Vishwakarma Yojana क्या है?

PM Vishwakarma Yojana एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को बिना गारंटी के ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार से जुड़ाव में सहायता प्रदान करना है।

PM Vishwakarma Yojana का लक्षित लाभार्थी कौन है?

इस योजना का लाभ उन कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा जो 18 पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, नाई आदि।

PM Vishwakarma Yojana के तहत कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?

इस योजना में निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं: बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार (लुहार), हथौड़ा और उपकरण निर्माता, ताला निर्माता, सुनार (सुनार), कुम्हार (कुम्हार), मूर्तिकार (मूर्तिकार)/ पत्थर तराशने वाले/ पत्थर तोड़ने वाले, मोची (चर्मकार)/ जूता निर्माता/ फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ चटाई निर्माता/ झाड़ू निर्माता/ नारियल बुनकर, पारंपरिक खिलौना और गुड़िया निर्माता, नाई (नाई), माला निर्माता (मालाकार), धोबी (धोबी), दर्जी (दरजी) और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

PM Vishwakarma Yojana के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

इस योजना के लिए पात्रता मानदंड हैं:
आवेदक एक पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए जो उपरोक्त 18 व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न हो।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक असंगठित क्षेत्र में स्व-रोजगार के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य सरकारी ऋण योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए, जैसे PMEGP, PM SVANidhi, मुद्रा आदि।
एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

PM Vishwakarma Yojana के तहत ऋण की राशि और शर्तें क्या हैं?

इस योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है:
पहला ऋण: ₹1 लाख तक, 18 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ।
दूसरा ऋण: ₹2 लाख तक, 30 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ।
लाभार्थियों के लिए ब्याज दर में 5% की रियायत दी जाएगी।
सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

PM Vishwakarma Yojana के तहत कौशल प्रशिक्षण कैसा होता है?

इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:
बुनियादी प्रशिक्षण: 5-7 दिन (40 घंटे) का प्रशिक्षण, जिसमें ₹500 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है।
उन्नत प्रशिक्षण: 15 दिन (120 घंटे) का प्रशिक्षण, इच्छुक लाभार्थियों के लिए उपलब्ध।

PM Vishwakarma Yojana के तहत डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन क्या है?

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रति डिजिटल लेनदेन ₹1 का प्रोत्साहन दिया जाता है, अधिकतम 100 लेनदेन प्रति माह तक।

PM Vishwakarma Yojana के तहत बाजार से जुड़ाव में किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?

लाभार्थियों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेलों में भागीदारी, विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार तक पहुंच सकें।

अन्य सरकारी योजनाओं के लिये देखें हमारा यह पेज- सरकारी योजना

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