Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं – मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana ( MCDBY) प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य ध्सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के लाभार्थी

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के पात्र सदस्य जिनका नाम जन आधार में अंकित है इस योजना के पात्र होंगे।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana हेतु अंशदान/प्रीमियम

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान/प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगें

  1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति
  2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
  3. मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
  4. बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
  5. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
  6. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
  7. जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के अन्तर्गत लाभ कब नहीं देय होंगें

  1. विभिन्न बीमारियों जैसे केन्सर, टीबी, हृदयघात (Heart Attack) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां।
  2. हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या (Suicide) अथवा आत्महत्या का प्रयास।
  3. बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति।
  4. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति
  5. युद्ध, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
  6. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति।
  7. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति।
  8. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण हुई क्षति।
  9. विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।
  10. जहरीले जन्तु के कारण मृत्यु अथवा क्षति।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के अन्तर्गत परिवार को देय लाभ

क्र. सं.दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकारदुर्घटना पर देय लाभ
1दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर05 लाख रूपये
2दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर10 लाख रूपये
3दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर )03 लाख रूपये
4दुर्घटना में एक हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/पूर्णतः निष्क्रिय होने पर)1.5 लाख रूपये

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के अन्तर्गत दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

श्रेणीदुर्घटना का प्रकारमृत्युक्षति
1.1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना
2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण
3. मकान के ढहने के कारण
मृत्यु प्रमाण-पत्र
एवं
इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज-
(1) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(2) एफ आई आर/ रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
(3) पंचनामा
(4) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. एफ आई आर/ रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
2.1. बिजली के झटके के कारण
2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज-
(1) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(2) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3. एफ आई आर
4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
3.1. डूबने के कारण
2. जलने की स्थिति में
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
2.एफ आई आर
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4. एफ आर
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2.एफआईआर/रोजनामचा
3. एफ आर
4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बिन्दु

  1. यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा
  2. इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने/स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana के अन्तर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया

  1. परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  2. दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  3. विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक/मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
  4. दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति/अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

Mukhyamantri Aayushman Durghatna Beema Yojana हेतु संपर्क

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये आधिकारिक वेबसाईट https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/ देखें या टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें।

इसके अलावा अन्य सरकारी योजना के लिये देखिये हमारा यह पेज सरकारी योजना

FAQ

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना है, जो दुर्घटनाओं के मामले में ₹10 लाख तक कवर प्रदान करती है। यह योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल परिवारों के लिए उपलब्ध है और दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

वह परिवार जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत बीमित हैं और जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमित परिवार के सदस्य स्वचालित रूप से इस योजना में कवर होते हैं।

इस योजना के तहत कौन-कौन सी दुर्घटनाएँ कवर की जाती हैं?

इस योजना के तहत निम्नलिखित दुर्घटनाएँ कवर की जाती हैं:u003cbru003eसड़क दुर्घटनाu003cbru003eरेल दुर्घटनाu003cbru003eवायु दुर्घटनाu003cbru003eऊंचाई से गिरनाu003cbru003eमकान का ढहनाu003cbru003eबिजली का झटकाu003cbru003eरासायनिक द्रव्यों का छिड़कावu003cbru003eडूबनाu003cbru003eजलना

u003cstrongu003eक्या इस योजना में कोई ऐसी स्थितियाँ हैं जो कवर नहीं की जातीं?u003c/strongu003e

जी हाँ, निम्नलिखित स्थितियाँ इस योजना में कवर नहीं की जातीं:u003cbru003eबीमारियाँ जैसे कैंसर, टीबी, हृदयघात आदिu003cbru003eआत्महत्या या आत्महत्या का प्रयासu003cbru003eनशीले पदार्थों का सेवन करने से होने वाली दुर्घटनाएँu003cbru003eचिकित्सा या शल्यक्रिया के दौरान हुई दुर्घटनाएँu003cbru003eयुद्ध या राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितना मुआवजा मिलेगा?

यहां विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में मिलने वाले मुआवजे की राशि है:u003cbru003eएक सदस्य की मृत्यु पर ₹5 लाखu003cbru003eएक से अधिक सदस्य की मृत्यु पर ₹10 लाखu003cbru003eदोनों हाथों, दोनों पैरों या दोनों आंखों की पूर्ण क्षति पर ₹3 लाखu003cbru003eएक हाथ, एक पैर या एक आंख की पूर्ण क्षति पर ₹1.5 लाख

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट u003ca href=u0022https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/u0022u003ehttps://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/u003c/au003e पर जाएं या टोल फ्री नंबर u003cstrongu003e181u003c/strongu003e पर संपर्क करें।

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